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ज्ञानवापी मामला: पहले मुस्लिम पक्ष की होगी सुनवाई । UP के ज्ञानवापी व बजट सत्र का मामला

ज्ञानवापी मामला: पहले मुस्लिम पक्ष की होगी सुनवाई । UP के ज्ञानवापी व बजट सत्र का मामला हमने इस पोस्ट में उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मामले व दूसरे दिन के बजट सत्र की जानकारी बताइ है।
ज्ञानवापी की सुनवाई फोटो
ज्ञानवापी की सुनवाई

जहां उत्तर प्रदेश में एक तरफ विधानसभा में बजट सत्र का दूसरा दिन चालू है वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी पर भी वाराणसी जिला अदालत द्वारा सुनवाई की जाएगी, वाराणसी कोर्ट द्वारा यह तय किया गया कि अगली सुनवाई 26 मई को होगी।

सीएम योगी ने कहा?

यूपी में जहां बजट सत्र के दूसरे दिन का कार्यकाल चल रहा है, वही यूपी मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए महिला अपराधों पर कहा कि अब यूपी में कानून का राज है, इसी बीच सीए में अपने पुराने तेवर में भी नजर आए।
सीएम योगी ने कहा कि जब चुनाव होते थे तो राज्य में हिंसा होती थी उन्होंने यह भी कहा कि इस बार भी कुछ लोगों द्वारा गर्मी दिखाने की कोशिश की गई लेकिन गर्मी को अच्छे से शांत कर दिया गया।

वाराणसी कोर्ट की सुनवाई

उधर दूसरी तरफ ज्ञानवापी के मामले में जिला अदालत ने दोनों पक्षों को वीडियोग्राफी और फोटो की कॉपी देते हुए कहा कि दोनों पक्ष एक हफ्ते का समय लेकर अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं तथा ज्ञानवापी मामले पर सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की सुनवाई होगी।

ज्ञानवापी पर हिंदी पक्ष की मांग

  • नंदी के ऊपर मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाना।
  • वजूखाने का वैकल्पिक इंतजाम करना।
  • शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई जानने के लिए सर्वे की मांग।
  • वजूखाने के शिवलिंग की पूजा।
  • रोजाना श्रंगार गोरी के पूजा।

ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष की मांग

  • वजूखाने को सील करने का विरोध।
  • 1993 एक्ट के तहत ज्ञानवापी सर्वे और केस पर सवाल।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने कहा?

कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वहां पर शिवलिंग मिला है। जब वहां शिवलिंग मिला है तो उस जगह का धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का है जिसे जबरन तलवार की नोक पर एक मस्जिद का रूप दिया गया है।
ज्ञानवापी मामला: हिंदू पक्ष विष्णू शंकर फोटो
ज्ञानवापी हिंदू पक्ष विष्णु शंकर फोटो

इसलिए सेक्शन 3 का उल्लंघन इन्होंने किया है। कोर्ट आज निर्धारित करेगा कि किस क्रम में सुनवाई होगी और कोर्ट जो क्रम निर्धारित करेगा हम उसके मुताबिक अपनी बहस रखेंगे।
मुकदमे की अस्वीकृति के संबंध में 7 11 CPC के तहत मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई 26 मई को होगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।

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